14 फरवरी,2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक/कोषागार/उप कोषागार भी बन्द रहेंगे।

   हरिद्वार -जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-132 दिनांक 02 फरवरी,2022 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों(उद्योगों) समस्त शासकीय /अशासकीय कार्यालयों /शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध निकायों/कारखाना, अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक के प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिये मतदान हेतु मतदान दिवस 14 फरवरी,2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक/कोषागार/उप कोषागार भी बन्द रहेंगे।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करते हुये लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करने की अपील की है

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