स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य निर्माण एवं FSSAI मानकों के पालन पर विशेष जोर*

 

*हरिद्वार 13 जून 2026*

सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षण एवं औषधि महिमानन्द जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में जनपद में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के FoSTaC (Food Safety Training & Certification) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जनपद में लगभग 750 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना निर्धारित है।
कार्यक्रम के अंतर्गत 9 जून, 10 जून एवं 11 जून 2026 को हरिद्वार क्षेत्र में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में फूड वेंडर्स ने प्रतिभाग किया। आगामी चरणों में 13 जून से 15 जून 2026 तक विभिन्न स्थानों पर शेष विक्रेताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक बैच में लगभग 50-50 वेंडर्स को शामिल कर उन्हें खाद्य स्वच्छता, सुरक्षित भोजन निर्माण, साफ-सफाई, व्यक्तिगत हाइजीन एवं ग्राहक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है।
प्रशिक्षण के दौरान वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने, साफ पानी के उपयोग, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ बर्तनों के प्रयोग एवं कार्यस्थल को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 के तहत पंजीकरण/लाइसेंस की अनिवार्यता एवं नियमों की जानकारी भी दी गई।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को जिम्मेदार एवं प्रशिक्षित बनाना है।

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