होली के अवसर पर जनपद में देशी विदेशी मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद

 

*हरिद्वार 28 फरवरी 2026*

होली के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 04 मार्च को होली पर्व के अवसर पर जनपद में देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रखने के आदेश निर्गत किए गए है। उन्होंने समस्त देशी / विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-6 (समिश्र) तथा एफ०एल००-7), एफ०एल०-5 डीएस, एफ०एल०-40, एफ०एल०-1, एफ०एल०-3 एफ०एल०एम०-3 एम०ए०-4. पी०डी०-2, समस्त सैन्य कॅन्टीन अनुज्ञापन (एफ०एल०-9/9ए) एफ०एल०-2. सी०एल०-2,बी०डब्ल्यूएफ0एल-2, आसवानी, बाटलिंग प्लान्ट तथा अन्य समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को मदिरा की बिक्री परिवहन एवं उपभोग हेतु शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से सांय 05:00 बजे तक बन्द रखा जाएगा। उक्त बन्दी के फलस्वरूप “होली” के अवसर पर जनपद मे सचालित सभी अनुज्ञापनो को बन्दी दिवस के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित / व्यवस्थापित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति / छूट देय नहीं होगी।
उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर मजिस्ट्रेट,सभी उप जिलाधिकारियों, जिला आबकारी अधिकारी,समस्त आबकारी निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है।

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