पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक

*हरिद्वार 16 अक्टूबर 2025*

पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 7 नए केंद्रों के पंजीकरण हेतु आई पत्रावलियों में से 5 केंद्रों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया एवं 2 केंद्रों की पत्रावलियों को निरस्त किया गया। साथ है 5 केंद्रों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया ।
डॉ अशोक तोमर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से संबंधी जानकारी दिए जाने संबंधी भ्रामक विज्ञापनों पर पूर्ण रोक है, इस तरह के कोई भी ऑनलाइन विज्ञापन, यूट्यूब वीडियो, वेबसाइट , ई कॉमर्स परफॉर्म में यदि किसी भी प्रकार की भ्रूण लिंग जांच करने हेतु कोई भी उपकरण या वीडियो है तो उनके विरुद्ध पी सी पी एन डी टी अधिनिय के तहत कारवाही की जाएगी। शिकायत हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में संपर्क करने हेतु कहां गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कहा गया कि निरीक्षण के दौरान पी सी पी एन डी टी के पंजीकरण पर अंकित उपकरणों का मिलान केंद्र में स्थापित उपकरणों से किया जाए ताकि कोई भी अवैध मशीन का उपयोग न हो सके ।
अल्ट्रासाउंड केंद्रों के औचक निरीक्षण हेतु भी निर्देशित किया गया एवं अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया ।
बैठक में डॉ अशोक तोमर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ यशपाल तोमर, डॉ संदीप निगम, जिला समन्वयक रवि संदल, कुलदीप बिष्ट, विधिक सलाहकार फार्मोद अली, समाज सेवी दीपेश चंद्र प्रसाद, कनिका शर्मा, मनु शिवपुरी आदि मौजूद रहे।

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