जन्म -मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण/विलम्ब शमन कार्य हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उपजिलाधिकारी हरिद्वार को किया प्राधिकृत

नगर निगम हरिद्वार 
हरिद्वार 25 सितंबर 2025

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के सशोधित
अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2024, के अनुपालन में उत्तराखण्ड जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9(3) के अनुसार ‘जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल उपजिलाधिकारी (एस०डी०एम०) द्वारा किए गए आदेश पर एक सौ रूपए की विलब फीस के संदाय पर पजीकृत की जाएगी।”
निर्गत आदेश के क्रम में तथा शासकीय कार्यहित में उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9 (3) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत जन्म-मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण / विलम्ब शमन कार्य हेतु नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के स्थान पर उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

Related Posts

राज्य सहकारी नीति-2026 को कैबिनेट से मिली मंजूरी

  *देहरादून, 25 अगस्त 2026 सूबे में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने आज ‘उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026’ को मंजूरी दे ही है। इस नीति का…

जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, पर्यटन कार्यालय भवन एवं परिसर का लिया जायजा

    *हरिद्वार, 25 अगस्त 2026 जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने मंगलवार को जिला पर्यटन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की व्यवस्थाओं, कार्यप्रणाली तथा पर्यटन कार्यालय भवन एवं परिसर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *