जन्म -मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण/विलम्ब शमन कार्य हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उपजिलाधिकारी हरिद्वार को किया प्राधिकृत

नगर निगम हरिद्वार 
हरिद्वार 25 सितंबर 2025

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के सशोधित
अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2024, के अनुपालन में उत्तराखण्ड जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9(3) के अनुसार ‘जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल उपजिलाधिकारी (एस०डी०एम०) द्वारा किए गए आदेश पर एक सौ रूपए की विलब फीस के संदाय पर पजीकृत की जाएगी।”
निर्गत आदेश के क्रम में तथा शासकीय कार्यहित में उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9 (3) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत जन्म-मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण / विलम्ब शमन कार्य हेतु नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के स्थान पर उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

Related Posts

एचईसी काॅलेज में बीएससी (आॅनर्स) बायोटैक्नोलाॅजी का रिजल्ट घोषित

दिनांक 19.03.2026 हरिद्वार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढवाल द्वारा बीएससी (आॅनर्स) बायोटैक्नोलाॅजी ं पंचम सेमेस्टर का आॅनलाईन रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें एचईसी ग्रृप आॅफ इंस्टीट्यूशन्स, हरिद्वार के…

नवरात्र के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन चेकिंग अभियान

  *हरिद्वार, 18 मार्च 2026* आगामी नवरात्र पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपद में मिलावटी एवं अधोमानक…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *