जन्म -मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण/विलम्ब शमन कार्य हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उपजिलाधिकारी हरिद्वार को किया प्राधिकृत

नगर निगम हरिद्वार 
हरिद्वार 25 सितंबर 2025

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के सशोधित
अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2024, के अनुपालन में उत्तराखण्ड जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9(3) के अनुसार ‘जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल उपजिलाधिकारी (एस०डी०एम०) द्वारा किए गए आदेश पर एक सौ रूपए की विलब फीस के संदाय पर पजीकृत की जाएगी।”
निर्गत आदेश के क्रम में तथा शासकीय कार्यहित में उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली (संशोधित), 2024 के नियम 9 (3) में प्रदत्त व्यवस्थानुसार नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत जन्म-मृत्यु के विलम्बित पंजीकरण / विलम्ब शमन कार्य हेतु नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के स्थान पर उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्राधिकृत किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

Related Posts

चार धाम एवं आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने अतिक्रमण पर लिया सख्त संज्ञान

  *हरिद्वार, 07 मई 2026* चार धाम यात्रा एवं आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज स्वयं मौके पर…

जिला जनगणना अधिकारी पी आर चौहान ने अवगत कराया

  *दिनांकः 07 मई, 2026* जिला जनगणना अधिकारी पी आर चौहान ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना) की अधिसूचना 04 मई 2026 के क्रम में…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *