हरिद्वार: जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर मंे वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद हरद्वार में संचालित समस्त आर.बी.एम. चुगान/मिट्टी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र/अनुमति पर दिनांक 30.06.2023 के सूर्यास्त के पश्चात अग्रिम आदशों तक रोक लगाई जाती है।
समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक दिनांक 30.06.2023 के सूर्यास्त के पश्चात दिनांक 30.09.2023 तक खनन कार्य बंद करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि आदेश का उल्लंधन पाये जाने पर अवैध खनन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दंण्ड संहिता के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
डीएम/एसएसपी हरिद्वार द द्वारा संयुक्त रूप से किया गया नारसन बॉर्डर तक यात्रा व्यवस्था का भौतिक निरीक्षण
हरिद्वार आज जिलाधिकारी/ एसएसपी हरिद्वार द्वारा आगामी चार धाम यात्रा के दृष्टिगत संयुक्त रूप से सीमावर्ती नारसन बॉर्डर पहुंच कर यातायात व्यवस्था का भौतिक निरीक्षण करते हुए अधीनस्थ पुलिस एवं…


