हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने तथा कानून एवं शान्ति-व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, उप जिलाधिकारी-हरिद्वार, रूड़की, लक्सर, भगवानपुर को निर्देशित किया है कि आगामी दिनांक 22.10.2022 को धनतेरस, दिनांक 23.10.2022 को नरक चतुर्दशी, दिनांक 24.10.2022 को दीपावली पर्व, दिनांक 26.10.2022 को गोर्वधन पूजा, दिनांक 27.10.2022 को भैयादूज एवं 30.10.2022 को छठ पूजा के त्यौहार मनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इन धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर कई दिन पूर्व से खरीदारी शुरू हो जाने के कारण बाजारों में अत्यधिक भीड़ बढ़ जाती है। अतः दीपावली पर्व पर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों, शहर के मिष्ठान्न भण्डारों आदि स्थलों पर शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से समुचित कार्यवाही की जाये। साथ ही जुआरियों एवं सटोरियों पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाये।
श्री विनय शंकर पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि दीपावली पर्व पर आवासीय भवनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विद्युत दीप मालाओं के प्रयोग के साथ-साथ आतिशबाजी भी होगी, जिस कारण आतिशबाजी, विद्युत शार्ट सर्किट आदि से आग लगने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अग्निशमन दलों को सतर्क करते हुए विशेष सतर्कता बरती जाये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि दीपावली पर्व पर विद्युत संचालन एवं पेयजल की समस्या उत्पन्न न होने दी जाये, सार्वजनिक सड़कों/सार्वजनिक स्थलों/मन्दिरों के आसपास साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, खाद्य सामग्रियों विशेष रूप से मावे से बनने वाली मिठाईयों इत्यादि में मिलावट की रोकथाम, माप-तोल आदि हेतु प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, दीपावली पर्व के अवसर पर शरारती तत्वों द्वारा छोटी से छोटी बात को तूल देकर साम्पदायिक सौहार्द्र प्रभावित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र एंव कानून एंव शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रखते हुये विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ शान्ति समिति की बैठक कर पारस्परिक सौहार्द्र कायम कराया जाये।
श्री विनय शंकर पाण्डेय ने जनपद में दीपावली पर्व पर जहाँ पर भी मेला आदि लगे हैं अथवा बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़भाड़ की स्थिति रहती है, वहाँ पर मास्क के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन कडाई से सुनिश्चित कराये तथा इसका उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही भी अमल में लाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गैस गोदाम, पैट्रोल पम्प आदि के आस-पास पटाखे, आतिशबाजी चलाने पर रोक लगायी जाये, जिससे आग लगने की कोई घटना न हो। उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली के पर्व पर प्रत्येक उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने उप मण्डल में मीट-मांस एव देशी/विदेशी मदिरा की बिकी और उनकी दुकानों को यथा आवश्यकतानुसार बन्द रखे जाने पर विचार कर लें।
जिलाधिकारी ने छठ पूजा के संबंध कहा कि नदियों एवं तालाबों के किनारे बडी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि छठ पूजा हेतु धाटों की साफ-सफाई, प्रकाश की समुचित व्यवस्था भीड नियंत्रण एवं आवागमन हेतु यातायात की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये तथा आतिशबाजी की बिकी/स्टाल निर्धारित कर एवं खुले स्थानों पर ही की जाये एवं आबादी वाले स्थानों पर आतिशबाजी/पटाखों की बिकी न की जाये और न ही आतिशबाजी का स्टाक किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।