हरीद्वार-वाहन चालक एवं परिचालक की पहचान दौरान उत्तराखण्ड चारधाम यात्रा वाहन पर
प्रदर्शित करने से सम्बंधित उत्तराखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल को
ज्ञापन।
ज्ञापन में उत्तराखण्ड क्रांति दल जिला हरिद्वार के केन्द्रीय व जिला तथा
नगर पदाधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन
हरिद्वार नगर मैज़िस्ट्रेट के माध्यम से भेजा है जिसे ज्वालापुर नायब
तहसीलदार मधुकर जैन ने प्राप्त किया।
ज्ञापन में उत्तराखण्ड क्रांति दल जिला हरिद्वार के केन्द्रीय व जिला तथा
नगर पदाधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल से मांग करी है
कि दौरान उत्तराखण्ड चारधाम यात्रा अप्रेल 2023 से आरम्भ: होने जा रही है
में यात्रा में प्रयुक्त वाहन के जितने भी वाहनचालक एवं परिचालक वाहन
लेकर आते हैं, उन सब की पहचान का प्रदर्शित करना आवश्यक होना चाहिये।
अक्सर देखने में आया है कि उत्तराखण्ड के चारधाम यात्रा के दौरान देशी
अथवा विदेशी यात्रियों एवं सैलानियों का शोषण के साथ अवांछ्नीय व अमानवीय
घटनाएं हो जाती हैं। जिनका यात्रीगण या सैलानीगण द्वारा शिकायत दर्ज़
कराने में कठिनाई होती है क्योंकि चालक एवं परिचालक की पहचान से अनिभिग्य
होते हैं जिसके कारण विवेचनाधिकारी भी विवेचना करने में असहय होता है।
महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया है कि यात्रियों व सैलानियों की सुरक्षा
को दृश्टिगत करते हुए समस्त वाणिज्यिक यात्री वाहनों पर वाहनचालक एवं
परिचालक की फोटो, मोबाइल न0 व पता सहित पहचान पत्र आगे व पीछे के शीशों
पर चस्पा करना अनिवार्य हो एवं जिस भी वाणिज्यिक यात्री वाहन पर फोटो
मोबाइल न0 व पता इत्यादि लिखा पहचान पत्र चस्पा नहीं हो उस वाणिज्यिक
यात्री वाहन को चारधाम यात्रा क्षेत्र में प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं करी
जाय अर्थात चारधाम यात्रा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाय। यदि
कोई चारधाम यात्रा क्षेत्र में वाणिज्यिक यात्री वाहन बिना वाहनचालक एवं
परिचालक की फोटो सहित पहिचान मोबाइल न0 व पता सहित पहचान पत्र आगे व पीछे
के शीशों पर चस्पा किये बिना पाया जाये तो उसका चालान व दण्डात्मक
कार्यवाही करी जाये।
ज्ञापनकर्ता रवींद्र वशिष्ठ, सरिता पुरोहित, चौधरी बृजवीर सिंह, आदेश
मारवाडी, जसवंत सिंह बिष्ट, एडवोकेट आशुतोष सोती थे।