हरिद्वार 21 जनवरी 2025– जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नागर निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु जनपद हरिद्वार में 22, 23, 25 जनवरी को मतदान समाप्ति तक नागर निकायों के साथ ही नागर निकाय क्षेत्र के 8 किमी परिधि के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों व नगर पंचायतों के साथ ही नगर पंचायत के 4 किमी परिधि के दायरे में आने वाले समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर के शोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन, समस्त बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-6 (सम्मिश्र) तथा एफ०एल०-7), समस्त एफ०एल०-5 एम०, एफ०एल०-5 डी०एस०, पी०डी०-2, बी-1 एन०डी० एल०डी०, एफ०एल०-32/40/41/43 एफ०एल०-1/1ए०, एफ०एल०-2 / सी०एल०-2, एफ०एल०- 3/3ए/3बी, एफ०एल०एम०-३, समस्त सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन (एफ०एल० 9/9ए) स्प्रिट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन (एफ०एल०-16 व एफ०एल०-17), डिनेचर्ड स्प्रिट, स्पेशल डिनचर्ड स्प्रिट, भांग अनुज्ञापन (आई०डी०-15/16), डी०एस०-1, एम०ए०-4, आसवनी, बुव्ररी, बाटलिंग प्लाट इत्यादि समस्त आबकारी अनुज्ञापन एवं अन्य समस्त अनुज्ञापन जिसमें स्प्रिट अथवा मादक पदार्थ का उपयोग होता हो, पूर्णतयाः बन्द रहेगें।
उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को भी जनपद हरिद्वार की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन, एफ०एल० 6 सम्मिश्र बार अनुज्ञापन, एफ०एल० 7 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन, एफ०एल० 9/9ए, विकृत सुरा के थोक व फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन तथा भांग के अनुज्ञापन पूर्णतयः बन्द रहेगें

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