हरिद्वार – थाना श्यामपुर पर नाबालिक लड़की की माता (वादिनी) के प्रार्थना पत्र के आधार पर तहरीरकराई की उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 9 वर्ष के साथ उसके पति ने बलात्कार करने का प्रयास किया व उसके साथ मारपीट और उसको जान से मारने की धमकी दी जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्यामपुर पर दिनांक 7/10/2022 को मु०अ०स० 140/2022 धारा 376/511/323/506 IPC व 9(ढ )(ठ)(ड)(न)/10 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। महिला संबंधी संज्ञेय अपराध होने के कारण पुलिस उप महा निरीक्षक के आदेश तथा पुलिस अधीक्षक नगर ASP ज्वालापुर के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष श्यामपुर के नेतृत्व में थाना श्यामपुर पर उप निरीक्षक विनय मोहन द्विवेदी चौकी इंचार्ज लालढांग महिला उपनिरीक्षक राखी रावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त क
गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों एवं उसके घर पर दबिश देकर ठोस सुरागरसी पतारसी करते हुए दिनांक 7/ 10/ 2022 को अभियुक्त हरर्मेंद्र उर्फ गोपी निवासी ग्राम कटेबढ़ लालढाग थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार को गजानंद स्टोन क्रेशर कटेबड लालढांग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के अभियोग पंजीकरण के दौरान काफी मेहनत और लगन से सुरागरसी पतारसी करते हुए तत्काल गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार के बाद हत्या करने के जुर्म में पूर्व मेंजेल जा चुका है जिसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए सजा की थी अभियुक्त करीब 10 साल जेल में सजा काटने के बाद रिहा हुआ था।
अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग
मु०अ०स० 140/2022 धारा 376/511/323/506 IPC व 9(ढ )(ठ)(ड)(न)/10 पोक्सो अधिनियम
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
1.मु.अ.स. 13/2011
धारा 376/302/404/201 IPC
पंजीकृत दिनांक 05/03/2011
पुलिस टीम
उप निरीक्षक विनय मोहन द्विवेदी
उपनिरीक्षक राखी रावत
कांस्टेबल कृष्णकांत
कॉन्स्टेबल मनमोहन सैनी